काशीपुर। मोदी कंपनी के बल्ब चोरी करने के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। गुरुनानक कलोनी के मोहल्ला कटरामालियान निवासी मनोज अरोरा पुत्र विजय कुमार अरोरा ने चार अप्रैल, 2017 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एमपी चौक पर उसका इलेक्ट्रिक स्टोर है। वहां से काफी समय से इलेक्ट्रिक सामान चोरी हो रहा था। उसकी दुकान पर काम करने वाले सतवीर सिंह ने मोहल्ला रजवाड़ा निवासी रोहित चौहान पुत्र हरकेश सिंह को बल्ब चोरी करते पकड़ लिया। उसके पास से मोदी जनता लैंप कंपनी के बल्ब की पेटी बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने रोहित के विरूद्घ न्यायालय में धारा 379, 411 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। वाद का परीक्षण न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी मो़ नईम एड ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली के साक्ष्यों का परीशीलन कर अदालत ने आरोपी रोहित को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

 

भूपेंद्र कुमार

By भूपेंद्र कुमार

प्रधान संपादक

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