हरिद्वार। बिना नवीनीकरण के अवैध रूप से मडल वाइन शप का संचालन करने पर दो शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसा है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने सिडकुल के पेंटागन मल में संचालित दोनों मडल शप के लाइसेंस होल्डर और स्टफ के खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे में जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने बताया कि पेंटागन मल में जेके हास्पिटलरी के नाम से मडल शप है। आरोप है कि लाइसेंस होल्डर सरोज मल्होत्रा और प्रदीप मल्होत्रा निवासीगण ए-10 हाईलैंड मिस्ट सोसायटी राजपुर रोड देहरादून की दुकान का अनुबंध 31 मार्च को खत्म हो चुका था। उन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया। आरोप है कि शराब के स्टक के संबंध में विभाग को सूचना नहीं दी। दुकान का संचालन बदस्तूर जारी रहा। अगस्त माह में उन्हें स्टोर बंद रखने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन स्टोर बंद नहीं हुआ। शराब के स्टक और ब्रिकी को लेकर भी कोई दस्तावेज विभाग को उपलब्ध नहीं कराए गए। आबकारी निरीक्षक संजय रावत की अगुवाई में टीम ने मडल शप पहुंचकर स्टक जांचने पर गड़बड़ी सामने आई। खुद को स्टाफ बता रहे अक्षय शर्मा भी कोई संतोषजनक जवाब न दे सका। आरोप है कि इस स्थिति में अवैध शराब की ब्रिकी कर राजस्व चोरी करना भी प्रतीत होता है। दूसरी तरफ पेंटागनमल र्केपस में संचालित हो रही दूसरी मडल शप प्रीमियम रिटेल वैण्डल में भी इसी तरह की गड़बड़ी पाई गई। दुकान संचालक गगन जायसवाल निवासी सुशीला सदन बहादराबाद भी संतोषजनक जवाब न दे सके। एसओ सिडकुल नरेश राठौड़ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

भूपेंद्र कुमार

By भूपेंद्र कुमार

प्रधान संपादक

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