हरिद्वार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा लक्सर विकास खण्ड के सभागार, में बाल अधिकार एवं सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय जन-जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, कार्यशाला में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉ- गीता खन्ना रहीं। इस कार्यशाला में आयोग के सदस्य दयाल सिंह बिष्ट तथा आयोग के सचिव डॉ- शिव कुमार बरनवाल ने बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि के बारे में जानकारी दी, उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। खण्ड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने अपने सम्बोधन में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने तथा बाल अधिकारों के प्रति शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला, वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव/सिविल जज (सीनियर डिविजन) श्रीमती सिमरनजीत कौर ने पाॅक्सो अधिनियम तथा बाल शोषण की रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी, बच्चों के हितों एवं संरक्षण के लिए संचालित विधिक सहायता योजनाओं, बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी देते हुए लोगों से बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि ने राज्य सरकार के द्वारा बालकों के अधिकारों व उनके संरक्षण के संबंध में चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में बताया, कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने बाल हितों से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा करते हुए बच्चों के सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य के लिए विभागीय समन्वय और जनभागीदारी को आवश्यक बताया। कार्यक्रम का आयोजन खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर प्रवीण भट्ट द्वारा किया गया। समापन पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके समग्र विकास के लिए सभी विभागों के समन्वियत प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया।

इसके साथ ही, हरिद्वार के सिडकुल स्थित क्रिएटिव ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम यानी पोश एक्ट पर एक अन्य महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत हरिद्वार की अध्यक्षा श्रीमती नीतू जोशी, (न्यायाधीश) मुख्य अतिथि रहीं, इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर तथा पैनल एडवोकेट्स ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा फैक्ट्रियों और कामकाजी जगहों पर महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण माहौल प्रदान करने हेतु, पोश एक्ट के नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या शोषण के खिलाफ मिलने वाली कानूनी व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में कंपनी में कार्य करने वाली महिलाएं कर्मचारी उपस्थित रहीं।

भूपेंद्र कुमार

By भूपेंद्र कुमार

प्रधान संपादक

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