बागेश्वर। पश्चिम बंगाल से टूर्नामेंट खेलने के लिए अल्मोड़ा आयी नाबालिग बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी कोलकाता के कोच को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 2019 में पीड़िता पश्चिम बंगाल से अल्मोड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने आई थी। इस दौरान आरोपी कोच अरिंताप दास गुप्ता पुत्र जोयदास गुप्ता निवासी पांच ठाकुर रामष्ण लेन गर्फा कोलकाता पश्चिम बंगाल ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कीं। मामले में पीड़िता के पिता ने पश्चिम बंगाल और अपनी एकेडमी में आरोपी कोच के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद एकेडमी की ओर से अल्मोड़ा पुलिस को ई-मेल से आरोपी के खिलाफ तहरीर भेजी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय में 10 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी कोच को एक साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

भूपेंद्र कुमार

By भूपेंद्र कुमार

प्रधान संपादक

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